भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण
पीठासीन अधिकारी
----*----
   

 


भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (छ.ग.) रायपुर का गठन छग शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर की अधिसूचना क्रमाक एफ4-47 / सात-1 / 2015 अटल नगर दिनांक जनवरी 2016 के द्वारा वि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क 30 सन 2013) की धारा 51 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एव द्वारा भूमि अर्जन प्रतिकर पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटान कराने के प्रयोजन के लिये राज्य स्तरीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनार्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

उद्देश्य

कलेक्टर द्वारा भू-अर्जन के संबंध में पारित अधिनिर्णय से असंतुष्ट कोई भी हितबद्ध वाक्ति अपने प्रकरण को रिफेंस में प्राधिकरण को प्रेषित करने हेतु आवेदन कलेक्टर के समक्ष समय में देगा राम्र कलेक्टर उक्त प्रकरण को रिफेस में प्राधिकरण को भेजेगा। कलेक्टर द्वारा रिफेस करने पर आवेदक धारा-64 भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर को दिए गए आवेदन की प्रतिलिपि सहित आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिस पर से प्राधिकरण आवेदक से संबंधित प्रकरण को समेत करने हेतु कलेक्टर को सूचना जारी करेगा रिफेस प्राप्त होने पर प्राधिकरण प्रकरण की आँध करेगा और उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात प्रकरण में अधिकारिता के प्रकरण के निराकरण में सिविल न्यायालय में काफी लंबे समय लग जाते हैं परंतु प्राधिकरण का गठन इसलिए किया गया कि मुआवजा एवं उससे संबंधित विवादों का निराकरण शीघ्र हो सके

पीठासीन अधिकारी

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय का आदेश कमाक एप 87/शात-1/2016 दिनांक 19.08.2016 के माध्यम से श्री अखिल कुमार सामतराय सेवानिवृत्त न्यायिक सेवाको प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 01.09.2016 को प्राधिकरण का पदभार ग्रहण किया गया है।